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अमृत योजना में शामिल होंगे सभी 412 नगरीय निकाय
bhopal, All 412 urban bodies , included in the AMRUT scheme

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई राज्य के हित में कई अहम निर्णय लिये गए। बैठक में मंत्री-परिषद ने अमृत योजना में सभी 412 नगरीय निकायों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही ग्वालियर शहर में 446 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से फ्लाय ओवर बनाने की स्वीकृति दी गई।

 

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा में बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 (407 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषद) नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जल प्रदाय, सीवरेज, फीकल स्लज प्रबंधन, जल संरचनाओं के नवीकरण, हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास की योजनाओं को मिशन कार्यकाल (वर्ष 2021-22 से 2025-26) केन्द्रांश 4176.44 करोड़ रुपये, राज्यांश 6268.86 करोड़ एवं निकाय अंशदान राशि 1234. 75 करोड़ रुपये है। तदनुसार योजना का पाँच वर्षों के लिये बजट प्रावधान राशि 10445.30 करोड़ रुपये (निकाय अंश को छोड़कर) है। इस प्रकार कुल योजना राशि 11680.05 करोड़ रुपये है।

 

ग्वालियर शहर में 446 करोड़ रूपये से अधिक का फ्लाय ओवर

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा, केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना अन्तर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से (राष्ट्रीय राजमार्ग-92 भिण्ड-इटावा) महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन एलीवेटेड कॉरीडोर (फ्लॉय ओव्हर) के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस कॉरीडोर (फ्लॉय ओव्हर) की कुल लंबाई 6.54 कि.मी. एवं निर्माण की अनुमानित लागत राशि 446.92 करोड़ रुपये है। इसमें सी.आर.आई.एफ. योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से 406.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हैं। यूटिलिटी शिफ्टिंग, विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु 40.57 करोड़ रुपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहुधातु प्रतिमा

डा. मिश्रा ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि 2141.85 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की।

 

लोक सेवा केंद्र

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों को भुगतान किये जाने वाले VGF (Viability Gap Funding) के संबंध में निर्णय लिया कि कोरोना महामारी के कारण कोरोना कर्फ्यू अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मई 2021) में लोक सेवा केन्द्रों के बंद रहने के कारण प्रदेश के समस्त लोक सेवा केन्द्रों के VGF की पात्रता को शून्य किया गया है। लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्धि की गई है।

बांध सुदृढ़ीकरण के लिए 551 करोड़ रुपये की मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में बांध सुदृढीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 के लिए राशि 551.20 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप-2 हेतु 70:30 (विश्व बैंक: राज्य सरकार) के अनुपात में किया जाएगा।

 

दो नवीन औदयोगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में दो नवीन औदयोगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी ) में 59 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से विकसित किये जाने का निर्णय लिया। औद्योगिक क्षेत्र विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से नवीन उदयोगों की स्थापना के लिये प्रदेश में लगभग राशि 1650 करोड़ रुपये का निवेश होना संभावित हैं एवं 1950 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

शेयर हस्तांतरण का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में एन.एच.डी.सी. लिमिटेड के शेयर हस्तांतरण हेतु नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड को जारी की गई कुल राशि रू. 1500 करोड़ के इक्विटी शेयर मध्यप्रदेश शासन को जारी करने एवं राशि रु. 1497,58,21,711 (एक हजार चार सौ संतानवे करोड़ अट्ठावन लाख इक्कीस हज़ार सात सौ ग्यारह रुपये) मध्यप्रदेश शासन के मद में भुगतान कर शेयर हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुसमर्थन किया गया।

 

चार नवीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने चार नवीन निजी विश्वविद्यालयों प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

परिसम्पत्ति का निवर्तन

मंत्रि परिषद द्वारा परिवहन विभाग की जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार रु 46,20,00,000 (छियालीस करोड़ बीस लाख), परिवहन विभाग की वार्ड क्र. 21 सेमरिया रोड, सतना स्थित सतना बस डिपो परिसम्पत्ति उच्चतम निविदा राशि रु 62,62,00,000 (बासठ करोड़ बासठ लाख) राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 18 अशोक मण्डी मार्ग, आगर रोड, उज्जैन स्थित विनोद मिल परिसम्पत्ति के भूमि पार्सल क्र. 08 एवं 09 का एकल भूमि पार्सल के रूप में निर्वर्तन हेतु राशि रु. 19,40,66,000 (उन्नीस करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार) का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने राजस्व विभाग की पिपल्याहना, जिला इन्दौर स्थित परिसम्पत्ति भूखण्ड पार्ट कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार रु. 9,24,18,000 (नौ करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार) का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

 

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग के सहकारी सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, नागझिरी उज्जैन स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने हेतु H-1 निविदाकार निविदा राशि रु 10,94,80,000 (दस करोड़ चौरानवे लाख अस्सी हजार) का अनुमोदन एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100% जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

 

सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय

मंत्रि-परिषद द्वारा 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विसबल, भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाये जाने हेतु परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने शहरी परिवहन कोष (Dedicated Urban Transport Fund) मद को आगामी दो वर्षों तक निरंतर रखे जाने के साथ राशि 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके अलावा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं।

Kolar News 9 February 2022

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