मप्र में विदेशी मदिरा की नहीं होगी ऑनलाइन बिक्री केवल परिवहन परमिट होंगे ऑनलाइन
भोपाल। वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की बिक्री ऑनलाइन नहीं की जायेगी। यह जानकारी रविवार को जनसंपर्क अधिकारी आर.एस. मीणा ने दी।
उन्होंने बताया कि मंत्री राठौर ने कहा है कि नई आबकारी नीति में विदेशी मदिरा के वेयरहाउस से दुकान तक परिवहन के परमिट ऑनलाइन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। विदेशी मदिरा के परिवहन परमिट ऑनलाइन प्रदान करने का उद्देश्य नकली विदेशी मदिरा की बिक्री और उसके अवैध परिवहन की रोकथाम करना है।