ग्वालियर। देशभर में सीएए को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे है। मध्य प्रदेश में भी इसके विरोध और समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। प्रदेश में अब शैक्षणिक संस्थाओं में परिक्षाओं का दौर भी शुरु हो गया है। ऐसे में परीक्षा के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए जिला दंडाधिकारी ने ग्वालियर जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
जिले में आने वाले दिनों में परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आये इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग चौधरी ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से सोमवार देर शाम प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में चल रहे वर्तमान माहौल का प्रभाव ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली आदि निकल रहीं हैं।
इसे अलावा पिछले दिनों एक शादी में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद भी शहर में तनाव के हालात बने। पिछले दिनों शांति समिति की बैठक बुलाकर और रविवार को दोनों समुदायों की बैठक बुलाकर शांति और सौहाद्र बनाये रखने की अपील की गई थी। चूंकि आने वाले समय में एमपी बोर्ड, सीबीएसई सहित अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं इसलिए इनमें व्यवधान नहीं आये। प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने जिले में आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 प्रभावी कर दी है।
आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा और इस अवधि में ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही पोस्टर बैनर के माध्यम से किसी भी तरह की भडक़ाऊ पोस्ट डाली जा सकेगी। यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे शादी, बारात आदि पर ये आदेश प्रभावी नहीं होगा।