इंदौर। भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गत दिनों उनके साथ ही करीब 150 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी 350 लोगों के खिलाफ धमकी देने वाले बयान को लेकर चार धाराएं बढ़ा दी हैं।
बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी उनसे मिलने नहीं आए। इससे बाद विजयवर्गीय कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के घर पहुंच गए, जहां कमिश्नर भी उन्हें नहीं मिले। उस दिन हनुवंतिया में चतुर्थ जल महोत्सव का शुभारंभ होना था और कमिश्नर आकाश त्रिपाठी भी हनुवंतिया गए हुए थे। इससे नाराज होकर कैलाश विजयवर्गीय पार्टी पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने धमकी देने वाला बयान दे दिया। इसी को लेकर शनिवार को संयोगितागंज थाना पुलिस ने कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, नगर अध्यक्ष गोपी नेमा सहित 350 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। अब इन सभी के खिलाफ चार धाराएं बढ़ा दी गई हैं।
संयोगितागंज थाना पुलिस के मुताबिक, भाजपा नेताओं द्वारा बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन किया गया था, इसलिए उन पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन बीती देर रात उनके खिलाफ धरने के दौरान भडक़ाऊ बयान देने, धमकी देने, विधि विरुद्ध भीड़ जमा के मामलों में आईपीसी की धारा 149,143, 506 और 153 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।