छतरपुर। शायद ये पहला मामला है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने के बदले हितग्राही द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि को ब्याज सहित बीमा कंपनी द्वारा वापस किया जाएगा। बीमा के नाम पर कंपनियों ने करोड़ों रूपए डकार लिए और किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। एक उपभोक्ता ने फोरम की शरण ली जिसमें फोरम द्वारा प्रीमियम राशि को ब्याज सहित दिए जाने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम रनगुवां के रहने वाले वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र गयाप्रसाद शुक्ला ने सेवा सहकारी समिति पथरगुवां से अपनी 1.800 हेक्टेयर में खरीफ फसल का बीमा कराया था। किसान के द्वारा 1260 रूपए प्रीमियम के जमा किए गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जमा किए गए प्रीमियम के बाद भी 2017 में सूखा होने के बदले किसान को फूटी कौड़ी नहीं मिली। समूचा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और सरकार ने किसानों को सूखा राहत राशि भी उपलब्ध कराई थी फिर भी कंपनी ने बीमा का क्लेम नहीं दिया। वीरेन्द्र शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की। बीमा कंपनी एचडीएफसी, एरगा को नोटिस दिया गया और उनका पक्ष भी जाना गया। फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, वरिष्ठ सदस्य डॉ. संजय कुमार शर्मा एवं निशा गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि वह किसान को फसल बीमा की प्रीमियम राशि ब्याज सहित चुकाए एवं सेवा में कमी के बदले पांच हजार तथा वाद व्यय के दो हजार रूपए अदा करे।