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पी गणेश को हत्या के मामले में उम्रकैद
पी गणेश को हत्या के मामले में उम्रकैद

शैफाली गुप्ता 

अपने ही ड्राइवर का किया था क़त्ल 

बीजेपी नेता पूर्व बीजेपी पार्षद पी गणेश और उसके तीन साथियों को भोपाल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पी गणेश ने अपने ही ड्राइवर की हत्या कर दी थी। 

भोपाल जिला न्यायालय में न्यायाधीश डी पी मिश्रा ने अपने फैसले में पी गणेश और उसके तीन साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 18 मई 2013 को सत्ता के नशे में चूर पी गणेश ने पहले तो अपने ड्राइवर पंकज यादव को अगवा किया और फिर उसके साथ मारपीट की ,इससे भी जब पी गणेश की चांडाल चौकड़ी का मन नहीं भरा तो उसने अपने तीन साथियों के साथ पंकज की हत्या कर दी। गणेश को शक था कि ड्राइवर गाड़ी में से डीजल चुराता है। 

इस अंधे क़त्ल के मामले में पुलिस पर बीजेपी के कई जमीनखोर नेताओं का दबाव था कि पी गणेश को कैसे भी बचा लिया जाए ,लेकिन पुलिस ने निष्पक्षता से तफ्तीश की और पी गणेश को सीखचों के पीछे पहुँचाया। 

पी गणेश का उस समय कोलार इलाके में खास दबदबा था और जमकर उसकी गुंडागर्दी चला करती थी ,लेकिन खुद के ड्राइवर की हत्या करके उसके पापों का घड़ा भर गया। 

पी गणेश उसके साथी ललित सोलंकी ,रोहित सिंह चौहान और पहलवान सिंह को ड्राइवर पंकज की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

Other Source 2016/05/08

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