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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गैर घरेलू एवं इंडस्ट्रियल पॉवर के बकाया राशि वसूली के सघन प्रयास किये जा रहे हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली के निर्देश दिये गये हैं।
कंपनी ने बकायादारों पर प्रभावी डिस्कनेक्शन की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 का प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए केश काउन्टर 31 अगस्त को निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें।
कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘ अमले के साथ ‘‘विजिलेंस‘‘ को भी जोड़ा है। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।
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