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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनावी हलफनामे में संपत्ति छिपाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329(ब) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे का वैधानिक माध्यम चुनाव याचिका है, इसलिए इस मामले में रिट याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। यह याचिका सागर की सुरखी सीट से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी नीरज शर्मा ने दायर की थी, जिसमें मंत्री पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी किसी जानकारी को नहीं छिपाया। उन्होंने याचिका को झूठा बताते हुए आरोप लगाया कि यह उनकी छवि खराब करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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