पति की हत्या की साजिश में पत्नी और प्रेमी को 7-7 साल की सजा, भोपाल कोर्ट का फैसला
भोपाल की एक अदालत ने पति की हत्या के प्रयास के करीब छह साल पुराने मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बागसेवनिया थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में अदालत ने पाया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव शृंगीऋषि की अदालत ने आरोपी वंदना कुर्मी और दुष्यंत वैष्णव बैरागी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, विवाह के बाद महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से पति के साथ लगातार विवाद और मारपीट होती रही। पति रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्रयास किया। दूसरी बार जानलेवा हमले के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।