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मोहर्रम कार ब्लास्ट मामले में सरकार का जवाब, हाईकोर्ट ने NIA जांच से किया इनकार
Government , Muharram ,car blast case, High Court

उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से हवा में उठाई गई कार में हुए कथित ब्लास्ट मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वायरल फोटो और वीडियो भ्रामक हैं तथा कार में कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि स्टंट के दौरान मामूली पटाखों की आतिशबाजी की गई थी। सरकार ने यह भी बताया कि कार से मिले साक्ष्यों की एफएसएल जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है।

 

हिंदू जागरण मंच ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर एनआईए जांच की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच में इसे स्टंट का मामला बताया गया है और वाहन में पहले से मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मामले में अन्य मांगों पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।

Priyanshi Chaturvedi 17 July 2026

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