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विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके परिवार से जुड़ी फर्मों और खनन कारोबारी सुमित अग्रवाल की फर्मों पर 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार रुपए की वसूली को लेकर कलेक्टर न्यायालय ने समय समाप्ति नोटिस जारी किया है। पहले नोटिस के बावजूद फर्मों ने न तो कोई जवाब दिया और न ही राशि जमा की, जिसके बाद यह अंतिम मौका दिया गया है।
जांच में पाया गया कि विधायक पाठक के परिवार की फर्मों निर्मला मिनरल्स और आनंद माइनिंग कारपोरेशन, तथा सुमित अग्रवाल की पेसिफिक एक्सपोर्टर्स ने स्वीकृत खदानों से कुल 84 लाख 57 हजार 640 टन अतिरिक्त खनन किया। इसके आधार पर कुल वसूली योग्य राशि 443 करोड़ रुपए से अधिक तय की गई। नियम के अनुसार बिना अनुमति अतिरिक्त खनन गैरकानूनी है और खनिज विभाग की जांच टीम ने संबंधित रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में पेश की।
इस मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति ने वर्ष 2004 से 2017 तक के उत्पादन, खनन योजना और पर्यावरण अनुमति सहित अन्य दस्तावेजों की समीक्षा कर की। जांच में तीन फर्मों द्वारा अतिरिक्त खनन का तथ्य सामने आया। वसूली योग्य राशि इस प्रकार है: आनंद माइनिंग कारपोरेशन – 2,32,51,36,190 रुपए, निर्मला मिनरल्स – 1,26,79,55,700 रुपए, और पेसिफिक एक्सपोर्टर्स – 81,73,95,000 रुपए। अब न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही यह तय होगा कि राशि वसूली की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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