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आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका दायर की है। ईडी ने 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के आदेश में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने और बिना सबूतों की जांच किए टिप्पणियां की हैं, जो अनुचित और बेवजह हैं। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां करते समय उसका पक्ष नहीं सुना, जबकि ऐसी टिप्पणियां करने से पहले एजेंसी को मौका दिया जाना जरूरी था। न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउन एवेन्यू कोर्ट की केंद्रीय जांच अधिकारी और एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों और विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच के बारे में सख्त टिप्पणियां करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया था। ईडी अब उच्च न्यायालय से अपील कर ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग कर रही है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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