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छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडीकांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा फिर से चलेगा। रायपुर सेशन कोर्ट ने मार्च 2025 में सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए रिव्यू पिटिशन को मंजूर किया है। अब ट्रायल की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित पेशी का निर्देश दिया है।
इस मामले में भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने न तो कोई सीडी बनाई और न ही वितरित की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया और कोई अपराध नहीं हुआ। इससे पहले सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
मामले में भूपेश के साथ कारोबारी कैलाश मुरारका, सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पड्या आरोपी हैं। सितंबर 2018 में भूपेश और विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इस विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी, जब कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। शिकायत भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने दर्ज कराई थी, जिसमें अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और पैसे की मांग का आरोप लगाया गया था।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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