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मध्यप्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों को 70%, 80% या 90% वेतन दिया गया था, उन्हें अब पूरा वेतन और एरियर लौटाना होगा। इस फैसले के लागू होने पर राज्य सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा और दिसंबर 2019 से दिसंबर 2025 तक नियुक्त करीब 90 हजार कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
दरअसल, वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने नई भर्तियों में प्रोबेशन अवधि के दौरान कम वेतन देने का नियम लागू किया था, जिसे कर्मचारियों ने अदालत में चुनौती दी थी। अब मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार यह विचार कर रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाए या एरियर का भुगतान किया जाए। इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे। यदि सरकार अपील नहीं करती है, तो कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतनमान के आधार पर एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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