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दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर 6 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 10 से 17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों और अन्य अवैध ढांचों को ढहाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन विरोध में उतरी भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
सेंट्रल रेंज के जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और पूरे इलाके को 9 जोन में बांटकर ADCP स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पत्थरबाजी में 4–5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। एमसीडी का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, इसलिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश पर करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाया गया। वहीं मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि जमीन वक्फ संपत्ति है और कब्रिस्तान को लेकर आपत्ति जताई गई है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई करने का ऐलान किया है, जबकि मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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