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बकरा ईद कल वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी खुले में कुर्बानी पर रोक
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जबलपुर । मप्र वक्फ बोर्ड ने कुर्बानी के लिए सात बिंदुओं पर आधारित एडवाइजरी जारी की है। इस अवसर पर बोर्ड ने अपने अधीनस्थ सभी वक्फ मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने निर्देश दिया कि ईद की नमाज केवल ईदगाह या मस्जिद परिसर में ही अदा करें। एडवाइजरी में साफ-सफाई,सरकारी नियमों का पालन और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो न डालने की अपील की है। मप्र वक्फ बोर्ड के अनुसार, प्रदेश में मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, करबला, मदरसे और स्कूलों के रूप में लगभग 15 हजार वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। ईद-उल-अज्हा, सबसे खास त्योहारों में से एक है।

वक्फ बोर्ड ने अपने अधीनस्थ मुतवल्लियों और समितियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि कुर्बानी निर्धारित स्थान पर ही की जाए और उसमें सरकारी कानूनों का पूरी तरह पालन हो। जिसमें कुर्बानी की जगह चारों ओर से बंद हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए, निषिद्ध जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रोक, कुर्बानी का कोई वीडियो या ऑडियो न बनाएं और शेयर न करने के आदेश दिए गए हैं। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं और जनजागरूकता अभियान भी चलाएं।

बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक कार्यों में नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सफाई,दवाई छिडक़ाव और अवशेषों के सही निष्पादन का पालन करना चाहिए। जानवर की अनुपयोगी चीजें नगर निगम के निर्धारित कंटेनर में डालें, कुर्बानी का स्थान ढका हो, नमाज केवल ईदगाह या मस्जिद परिसर तक सीमित हो। इस बार सऊदी अरब में 27 मई को चांद नजर आया, जिसके आधार पर वहां 6 जून को बकरीद मनाने की घोषणा की गई। भारत में चांद एक दिन बाद दिखा, जिस कारण यहां बकरीद 7 जून, शनिवार को मनाई जाएगी। मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में की जाएगी

 

 

Kolar News 6 June 2025

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