रूह अफजा मामले में विवादित बयान के लिए बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने रूह अफजा मामले पर बाबा रामदेव को उनके विवादित बयान के लिए फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ अब अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।
दरअसल रूह अफजा के बारे में बयान न देने के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला है। 22 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि बाबा रामदेव ने हमदर्द के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। बाबा रामदेव का बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। ये बयान मानहानि के तहत भी आते हैं।
रोहतगी ने कहा था कि बाबा रामदेव की ओर से जारी किए गए वीडियो तुरंत हटाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव ने इसके पहले भी एक कंपनी हिमालय पर इसलिए आरोप लगाया था कि उसका मालिक मुस्लिम है। बाबा रामदेव को एलोपैथिक के संबंध में भ्रामक बयान और विज्ञापन देने में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। बाबा रामदेव से कड़ाई से निपटने की जरुरत है। उल्लेखनीय है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द की ओर से रुह अफजा से की गई कमाई से मदरसा और मस्जिद बनाये जाएंगे।