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भोपाल । प्रदेश के अशासकीय विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।
जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने बुधवार काे जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। अशासकीय विद्यालयों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन तिथि में वृद्धि की है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
समेकित छात्रवृत्ति योजना
स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की है। योजना का नोडल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग निर्धारित किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। योजना में प्रत्येक विद्यार्थी का नाम समग्र यूनिक आईडी के आधार पर उसके स्कूल के डाइस कोड के साथ मेपिंग कर कक्षावार, स्कूलवार नामांकन ऑनलाइन किये जाने का सिस्टम शिक्षा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से तैयार कराया गया है। प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल में संबंधित की जाति, माता-पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, बीपीएल स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम, जो छात्रवृत्ति गणना करने में आवश्यक होते हैं, उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है।
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