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लोकायुक्त और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने एक बार फिर बिना अनुमति बनी इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शनिवार को दिव्य चिनार फारच्यून सिटी, दीपश्री होम्स और बर्रई में अवैध निर्माण तोड़े गए। यह कार्रवाई फिलहाल 4 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद पुलिस बल मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। नगर निगम के अमले ने कोलार नहर के पास से भी अतिक्रमण हटाए।
होशंगाबाद रोड स्थित दिव्य चिनार फारच्यून सिटी पर भवन स्वामी द्वारा पोर्च पर किए गए अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं, आधारशिला स्थित दीपश्री होम्स के मुख्यद्धार पर अवैध रूप से बनाई जा रही तीन दुकानों के शटरों को निकाल दिया गया। भवन अनुज्ञा शाखा के साथ संयुक्त कार्रवाई में निगम अमले ने संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ स्थित बी न्यू आरा मशीन रोड पर अवैध रूप से लगे मोबाईल टॉवर की बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान सिटी प्लानर सुभाशीष बैनर्जी सहित सहायक यंत्री व पुलिस बल मौजूद रहा।
निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने काल सेंटर से प्राप्त शिकायत पर निजामउद्दीन कालोनी में सार्वजनिक भूमि पर बन रही तीन झुग्गियों को हटाया। कोलार नहर के पास फल, सब्जी आदि की दुकान लगाने वालों के अतिक्रमण को हटाया। आरएलएल तिराहा, हबीबगंज से सी-21 माल तक होशंगाबाद रोड के दोनो ओर अतिक्रमण कर यातायात को बाधित करने वालों के अतिक्रमणों को हटाया।
महापौर आलोक शर्मा ने एक महीने पहले निरीक्षण कर जलभराव में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। निगम अमले ने नंदबिहार बिल्डर्स द्वारा कटारा हिल्स ग्राम बर्रई के पास एप्रोच रोड बनाकर बारिश के पानी की निकासी को बाधित कर दिया था। जिससे जलभराव की समस्या होने लगी थी। निगम अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में एप्रोच रोड से पानी की निकासी की व्यवस्था कराई।
निगम परिषद की बैठक में दो साल पहले शहर के अवैध निर्माण को हटाने के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद विरोध के चलते कार्रवाई बंद कर दी गई। पिछले साल बारिश में हुए जलभराव के बाद नाले पर बनी इमारतों सहित बिना अनुमति बनी 100 से अधिक इमारतों को चिन्हित किया गया था। ये इमारतें कोलार, बैरागढ़, ईदगाह हिल्स, नेहरू नगर, कोटरा, होशंगाबाद रोड, पुराने शहर के इमारतें भी शामिल थीं। लेकिन कार्रवाई बंद कर दी गई।
पिछले साल निगम ने एमपी नगर जोन टू, त्रिलंगा, ईदगाह हिल्स में पक्के निर्माण को तोड़ा था। इसके बाद जाटखेड़ी में नाले पर बनी पांच मंजिला इमारत में तोड़फोड़ की गई थी। फिर इसे विस्फोट से उड़ाया जाना था। लेकिन तभी अचानक कार्रवाई बंद कर दी गई।
बताया जाता है कि भवन अनुज्ञा शाखा ने सीएम हेल्प लाइन, कॉल सेंटर की शिकायत और लोकायुक्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम प्रशासन कार्रवाई के लिए योजना तैयार की है। लेकिन हर बार की तरह विरोध के चलते इस बार भी अंजाम तक पहुंच पाना मुश्किल होगा।
नगर निगम में अपर आयुक्त मलिका निगम नागर ने बताया लोकायुक्त और हाईकोर्ट के मामलों में अवैध निर्माण को हटाया जाना है। इसके साथ ही ऐसे भवन जो बिना अनुमति बने हैं और कंपाउंडिंग के दायरे से बाहर हैं। ऐसे तमाम अवैध निर्माण को हटाया जाना है। पुलिस बल की उपलब्धता पर कार्रवाई जारी रहेगी।
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