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मध्यप्रदेश में दिसंबर 2014 तक सरकारी जमीन पर आवास बनाकर रहने वाले लोगों के कब्जों को सरकार वैध करेगी। इन सभी को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग विधानसभा के मानसून सत्र में दखलकार अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाएगा।
सूत्रों के मुताबिक अभी तक दिसंबर 2011 तक के अवैध कब्जों को वैध करने का नियम था, लेकिन प्रदेश में इसके बाद के कब्जों की संख्या काफी अधिक है। इसे देखते हुए सरकार ने अधिनियम में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला किया है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे कब्जे ही वैध होंगे, जो आवासीय होंगे। इसके अलावा जो भी कब्जा होगा, उन्हें अतिक्रमण मानकर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। संशोधन विधेयक 17 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। संशोधन विधेयक के प्रारूप को वरिष्ठ सचिव समिति ने मंजूरी भी दे दी है।
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