Advertisement
मुंबई। पुणे के कल्याणीनगर पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपित ने शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट में 300 शब्दों का निबंध जमा किया है। उसे जमानत देने के लिए पुणे जुवेनाइल कोर्ट ने तीन शर्तों को पूरा करने का आदेश दिया था, जिसमें अन्य दो शर्तें अभी पूरी होनी बाकी हैं।
कल्याणीनगर इलाके में नशे में धुत्त नाबालिग आरोपित तेज रफ्तार पोर्शे कार चलाते हुए मोटर साइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने नाबालिग आरोपित को पुणे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने रिहा करते समय नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध जमा करने, परिवहन विभाग के साथ सड़क सुरक्षा पर काम करने और ससून अस्पताल में मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद स्थानीय नागरिकों के जोरदार हंगामे पर नाबालिग को फिर से बाल सुधारगृह में रखा गया था।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |