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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हाई कोर्ट के उस फैसले को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मैं चुनौती देने जा रही है, जिसमें 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया था कि वह राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे नहीं मानेंगी। सूत्रों के मुताबिक, वकीलों से बातचीत के बाद प्रशासन के शीर्ष स्तर से जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है।
सचिवालय के एक सूत्र ने बताया है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर तो असर नहीं होगा लेकिन नई नौकरी चाहने वाले मुश्किल में पड़ जाएंगे। नियम अनुसार 2010 के बाद जिनका ओबीसी बना है वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और किसी भी नौकरी में ओबीसी के लिए एक फिक्स कोटा होता है जिसे फुलफिल कर पाना असंभव होगा। इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बनाया है।
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