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बृजभूषण सिंह का यौन शोषण के आरोपों से इनकार
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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बृजभूषण ने कोर्ट में कहा कि गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 01 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता। हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा।

दस मई को कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया था।

 

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

 

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल को बृजभूषण की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

 

कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण और विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

Kolar News 21 May 2024

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