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नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर इनकी नियुक्ति की थी।
डीसीडब्ल्यू के आदेश की कापी गुरुवार को एक्स पर साझा की गई। आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन उप राज्यपाल की मंजूरी के बिना 223 नए पद बना दि गए हैं। आयोग के पास संविदा पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
उधर, इस फैसले की मालीवाल ने कड़ी आलोचना की है। मालीवाल ने कहा कि उप राज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग में ठेके पर रखे गए सभी कर्मियों को हटा दिया है। आयाेग में कुल 90 स्टाफ है जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं, शेष कर्मचारी 3-3 माह के ठेके पर हैं। ठेके पर रखे सभी कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग में ताला लग जाएगा। मालीवाल ने कहा है कि वह महिला आयोग बंद नहीं होने देंगी, चाहे उन्हें जेल में डाल दे।
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