Advertisement
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक कारों के लिए ऑड इवन नियम लागू होगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में किया।
बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक कारों पर ऑड-ईवन लागू होगा। दिल्ली में अब हर तरह का निर्माण कार्य बंद रहेगा। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 30 अक्टूबर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक हवा की गति बहुत धीमी दर्ज की जा रही है और तापमान भी कम हो रहा है। दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है।
गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली में दीर्घकालिक योजनाओं के तहत इस साल 365 में से 206 दिन हवा साफ थी यानी दीर्घकालिक कामों का असर दिखने लगा है। 30 अक्टूबर के बाद से हवा का स्तर लो बना हुआ है, जिस कारण एक्यूआई बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सभी विभागों की बैठक ली और जो कदम अब तक उठाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई। दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
ऑड-ईवन के अनुसार जिन गाड़ियों के नंबर में आखिर में 1,3,5,7 और 9 अंक होता है, वो एक दिन चलती हैं, जबकि 0,2,4,6 और 8 अंक वाली गाड़ियां दूसरे दिन चलती हैं। ये नियम पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर लागू होता है। सीएनजी की गाड़ियों को इससे छूट मिलती है। 13, 15, 17 और 19 नवंबर को 1,3,5,7 और 9 अंक वाली गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी। वहीं 14, 16, 18 और 20 नवंबर को 0,2,4,6 और 8 अंक वाली गाड़ियां चल सकेंगी। इस नियम के तहत कुछ विशेष लोगों को छूट भी दी जाती है।
Kolar News
6 November 2023
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.
Created By: Medha Innovation & Development
|