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अब बीएस -3 की 800 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अटका
बीएस -3 की 800 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अटका

 

एक अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक से ठीक पहले 30 व 31 मार्च को लोगों ने कम कीमत पर ऐसे वाहन खरीद तो लिए, लेकिन अब 800 से अधिक वाहन रजिस्ट्रेशन के फेर में अटक गए हैं। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है। लोग रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हैं। वहीं ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मदद के लिए परिवहन सचिव को पत्र लिखा है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 31 मार्च तक बेचे गए बीएस-3 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए डीलर्स को 31 मार्च तक वाहन का बीमा और सभी टैक्स की राशि आरटीओ में जमा करानी थी। जानकारी के मुताबिक 30 मार्च को ही भोपाल में करीब 5000 से अधिक बीएस-3 वाहनों की बिक्री हुई थी। इनमें से 800 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। ऑटोमोबाइल डीलर इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का सर्वर डाउन होना कारण बता रहे हैं। सर्वर डाउन होने के चलते वे रजिस्ट्रेशन की राशि जमा नहीं करा पाए।

अशोका गार्डन निवासी आफताब खान ने 30 मार्च को होंडा स्प्लेंडर के लिए पूरा पैसा डीलर के यहां जमा करा दिया, लेकिन अब तक गाड़ी नहीं मिली है। उन्हें बताया गया कि रजिस्ट्रेशन होने पर गाड़ी डिलेवर कर दी जाएगी। वहीं कोलार रोड दानिश कुंज निवासी एसके मिश्रा ने हीरो पैशन प्रो खरीदी थी, उन्हें गाड़ी तो मिल गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पैसे देने और बिल रसीद होने के बाद भी यदि वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो इसके लिए ऑटोमोबाइल डीलर जिम्मेदार होंगे। उन्हें ग्राहकों के पैसे लौटाने होंगे।

वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं के पास यदि बिल, रसीद आदि हैं और उनका रजिस्ट्रेशन डीलर की गलती की वजह से नहीं हो पा रहा है तो वे उपभोक्ता फोरम की वेबसाइट ़इ ुुु.कबचसैह.हैब.ैह पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर या टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

31 मार्च तक डीलर्स ने जो बीएस-3 वाहन बेचे हैं, उनके टैक्स जमा की रसीद, सेल लेटर व बीमा दिखाकर संबंधित आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। मेरे पास 800 वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त

एआरटीओ भोपाल संजय तिवारी ने बताया डीलर्स ने जो वाहन 30 और 31 मार्च को बेचे हैं, उनका सेल लेटर या बीमा की कापी दिखाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल की स्थिति में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। 

ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने कहा हमने परिवहन सचिव को पत्र लिखा है। हमारा प्रयास है कि सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। भोपाल के 800 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अभी सरकारी स्तर पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। 

 

 

Kolar News 5 April 2017

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