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इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्रों पर ही पोस्टल बैलेट से वोट करना होगा। 23 अगस्त को इससे जुड़ा संशोधन लागू हो गया है।चुनाव आयोग ने सितंबर 2023 में केंद्रीय कानून मंत्रालय को चुनाव संचालन नियम 1961 में बदलाव करने की सिफारिश की थी। जिससे तय किया जा सके कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्र पर भी मतदान कर सकें।इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था अगर किसी वोटर के पास पोस्टल बैलेट लंबे वक्त तक रहता है तो वह राजनीतिक दलों के दवाब में आकर वोट कर सकता है। वोटर्स के मत के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून मंत्रालय चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना लाया था।अब नियमों में बदलाव कर एक नई धारा 18A जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। कर्मचारी को वोट करने के बाद निर्धारित समय के भीतर ही पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र में रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा।
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