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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा- आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है। एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(3) के तहत कानूनन अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक किसी हाईकोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं किया जाता।दोषसिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अभी यह केस खत्म नहीं हुआ है।गुजरात हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला- क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं? दूसरा- अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए?वहां से दो साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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