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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ED बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की इन्क्वायरी कर रही है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को ED को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत दी थी। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हुई।बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी।
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