Advertisement
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर्स को मेट्रो में शराब की दो बोतलें ले जाने की छूट दे दी है। ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने इस आदेश की समीक्षा के बाद फैसला लिया है।DMRC ने आधिकारिक बयान में कहा है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त मना है। मेट्रो यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की। मेट्रो के अंदर प्रतिबंधित वस्तुओं के संशोधित नियमों को मेट्रो की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को प्रति व्यक्ति एक से ज्यादा लाइटर या माचिस ले जाने पर भी रोक लगा दी है।मेट्रो के साथ-साथ एयर इंडिया ने भी शराब पर अपने दिशा-निर्देश अपडेट किए। इनमें कहा गया है कि यात्रियों को तब तक शराब पीने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उन्हें केबिन क्रू शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन यात्रियों पर ध्यान देना चाहिए, जो खुद की लाई शराब का सेवन कर रहे हों।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |