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ग्वालियर। गतिमान एक्सप्रेस में यात्री को परोसे गए छोले-कुलचे में मांस का टुकड़ा निकलने के मामले में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने फूड लाइसेंसी कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में मैनेजर को भी निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी सोमवार को आईआरसीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि शनिवार, 24 जून को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच गतिमान एक्सप्रेस के कोच नंबर सी-सात में पत्नी के साथ यात्रा कर रहे राजेश तिवारी ने छोले-कुलचे में मांस की टुकड़ा मिलने की शिकायत ट्वीट के जरिये की थी।
उन्होंने बताया कि ट्रेन के झांसी से चलने के बाद कैटरिंग स्टाफ ने उनसे पूछा कि आप लंच में छोले-कुलचे खाना पसंद करेंगे या फिर पास्ता खाएंगे। जिस पर यात्री ने स्टाफ से छोले-कुलचे खाने की बात कही। बाद में कैटरिंग स्टाफ ने यात्री को छोले-कुलचे लाकर दिए, तो उसमें उन्हें मांस जैसा कुछ नजर आया। इस पर उन्होंने ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिये शिकायत आइआरसीटीसी से की गई थी। आईआरसीटीसी ने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की।
सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि गतिमान एक्सप्रेस में खानपान का जिम्मा संभालने वाली लाइसेंसी कंपनी अरिंको कैटरिंग पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ मैनेजर को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर पदस्थ आईआरसीटीसी के कर्मचारियों को भी बेस किचन की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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