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भोपाल। मध्यप्रदेश में आज से तबादलों पर लगी बंदिश हट जाएगी। प्रदेश में 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकेंगे। जिले के बाहर व विभागों में तबादलों पर सीएम का अप्रूवल लगेगा। तबादला नीति के मुताबिक किसी भी संवर्ग में 20 फीसदी से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे।
एक ही जिले में दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलेगी
सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक तबादला नीति जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही तबादले होंगे। राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन (अप्रूवल) से विभाग जारी करेगा।
खास बात यह है कि जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुका है, वहां उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक सभी विभागों के राज्य कैडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ट्रांसफर आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा।
राज्य कैडर के शेष समस्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोड़कर) मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा।
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