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भोपाल। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। अब इस संशोधन प्रस्ताव को जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान दी।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंधित करने संबंधी विज्ञापन प्रतिषेध व्यापार वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण विनियमन 2023 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। आगामी विधानसभा सत्र में यह प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद गृह विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को अनुमति दे दी है। इसके लागू होने पर कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं कर सकेगा।
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