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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टर्स को गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीकृत किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खुलवाने के निर्देश दिये गये हैं। खाद्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि आयुक्त सहकारिता द्वारा इस संबंध में गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीकृत किसानों को सुविधाजनक ढंग से भुगतान सुनिश्चित करने के लिये लिखे पत्र में यह निर्देश दिये गये हैं।
आयुक्त ने बताया कि कलेक्टर्स जिला सहकारी बैंक में किसानों के बैंक खाता तत्काल खोले जाने के निर्देश सहकारी बैंक को दें। यह व्यवस्था किसानों को सुविधाजनक ढंग से भुगतान के लिये की गई है। आयुक्त सहकारिता से प्राप्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये कृषकों को ई-उपार्जन में पंजीयन के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में खाता होने की बाध्यता नहीं है।
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