Advertisement
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 21अप्रैल को होगी।
मनीष कश्यप की ओर से 6 अप्रैल को पेश वकील ने कहा था कि कई एफआईआर के अलावा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) भी लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने कहा था कि आरोपित को मजिस्ट्रेट के आदेश पर हिरासत में लिया गया है। जब आरोपित न्यायिक आदेश के तहत हिरासत में है, तो रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है।
मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत दिए जाने और उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ने की मांग की है। दरअसल, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपित मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे अपने साथ ले गई थी।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |