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छेड़छाड़ की घटनाये अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे ही एक मामले में एक आरोपी को 3 साल की कड़ी सजा हुई.जबलपुर में कोचिंग आते-जाते समय नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले आरोपित को जिला अदालत ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 3 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं।दरअसल पीड़िता ने गढ़ा थाने में 25 फरवरी 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह शाम साढ़े बजे कोचिंग जा रही थी। तभी पड़ोसी संजू बर्मन उसकी इज्जत बिगाड़ने की नियत से उसका कोचिंग आने-जाने के दौरान पीछा किया करता था। मोबाइल में रोज मैसेज भी करता था। वही एक दिन आरोपित ने सड़क में रास्ता रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की। और उसी दिन रात में आरोपित के द्वारा फोन में जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद पीड़िता घबरा गई। पीड़िता ने परिजनों को रात में ही सारी बात बता दी। जिसके बाद पीड़िता ने दूसरे दिन सुबह अपने परिजनों के साथ पहुंचकर गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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