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बोरवेल खुला छोड़ने पर दर्ज होगा केस
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भोपाल। जिले में बोरवेल खुला छोड़ा तो अब थाने में केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही थानों में भी नोटिस चस्पा किए जाएंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में सोमवार को आदेश किए हैं। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को सर्वे कर खुले बोरवेल का पता लगाने को कहा है।

 

 

गौरतलब है कि गत दिनों विदिशा जिले के सिरोंज के पास गांव खेरखेड़ी में एक सात साल का बच्चे खुले बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर प्रदेशभर में खुले बोरवेलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

 

 

अनुपयोगी बोरवेल को लोहे के ढक्कन से बंद करे, अन्यथा दंडनीय कार्यवाही होगी

भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने सोमवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी कर भोपाल जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन से नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं डाली गई है और बोरवेल को किसी भी प्रकार के कैप से बंद नहीं किया है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था को करवाना सुनिश्चित करें।

 

 

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश अति आवश्यक है इस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने आदेश सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय, थानों में नोटिस बोर्ड पर लगवाए जाने के लिए कहा है। उक्त जारी किए आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

Kolar News 20 March 2023

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