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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगायी। दरअसल 2018 से किसानो को गेहूं खरीदी के पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे किसानी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कटनी के प्रमोद कुमार चतुर्वेदी के साथ आठ किसानो ने 2019 में याचिका भी दायर की थी। और किसानो की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल सरकार फटकार लगाते हुए कहा की , सरकार एक एक तरफ तो खुद किसान हितैषी बताती है और वहीँ दूसरी तरफ पिछले तीन साल से किसानो को भुगतान न करने के मुद्दे पर जवाब तक नहीं दे पा रही है। ये सरकार का दोहरा चरित्र दर्शाता है। साथ ही कोर्ट ने सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और इसे 10 दिन केअंदर वसूल कर हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने को कहा है। साथ सरकार को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान प्राथमिक कृषि साख समिति खितौली बरही के सचिव को कोर्ट में हाज़िर होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई की तिथि 23 अगस्त निर्धारित हुई है।
Kolar News
6 August 2022
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