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ऊंची इमारतों में लगवाएं फायर सिस्टम : मंत्री भूपेन्द्र सिंह
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भोपाल। शहरों में स्थित ऊँची इमारतों, होटल, शैक्षणिक भवनों आदि में उपयुक्त फायर सिस्टम लगवायें और इसे चालू हालत में रखें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। यह जानकारी मंगलवार को जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने दी।

 

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के भाग-4 अनुसार आवासीय उपयोग के 15 मीटर या अधिक ऊँचाई के भवन, जिसमें दो या अधिक बेसमेंट है अथवा एक बेसमेंट का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है होटल, शैक्षणिक संस्था, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि एवं मिश्रित उपयोग के भवन (किसी एक तल या अधिक तल का फ्लोर एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक) शैक्षणिक भवन जिसकी ऊँचाई 9 मीटर या अधिक है और सभा भवन, आकस्मिक सभा उपयोग के भवन आदि के लिए फॉयर एनओसी ली जाना एवं उपयुक्त फॉयर सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक है। फॉयर एनओसी प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किये गए हैं।

 

मंत्री सिंह ने कहा है कि इन भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य है। प्रदेश के कई ऊँची इमारतों एवं अन्य उल्लेखित भवन जो राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 4 की श्रेणी में आते हैं, के द्वारा फॉयर एनओसी प्राप्त नहीं की जाना एवं भवनों में उपयुक्त तथा क्रियाशील फॉयर सिस्टम स्थापित नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ग्रीष्म ऋतु में आगजनी की घटना को दृष्टिगत रखते हुए इस श्रेणी के भवनों में फॉयर सिस्टम स्थापित होना एवं चालू हालत में रखा जाना अनिवार्य है।

 

मंत्री सिंह ने नियमों में वर्णित प्रावधान एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देशत किया है कि भूमि विकास नियम की धारा 87 के अन्तर्गत शहर में स्थित ऊँची इमारतें और राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग- 4 में उल्लेखित भवनों के सर्वे के लिए अभियान चलाया जाकर निकायों द्वारा सूची तैयार की जाए। इन भवनों में उपयुक्त फॉयर सिस्टम स्थापित होने एवं क्रियाशील होने के संबंध में स्थल निरीक्षण कराया जाकर जानकारी प्राप्त की जाये।

 

जिन भवनों में फॉयर सिस्टम स्थापित है वहाँ फॉयर सिस्टम चालू हालत में रखना सुनिश्चित कराया जाये। यदि इन भवनों में फॉयर सिस्टम स्थापित नहीं है तो आगामी 15 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः फॉयर सिस्टम स्थापित कराया जाये। संबंधित भवन स्वामी को सक्षम प्राधिकारी/अग्निशमन प्राधिकारी से विधिवत् फॉयर एनओसी प्राप्त करने के लिए अवगत कराया जाये। निकायों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा इन निर्देशों के पालन में कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन 30 मई 2022 तक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सॉफ्टकॉपी में जानकारी ईमेल आई.डी. bpiministeroffice@gmail.com पर भेजी जाये। संभागीय संयुक्त संचालक अपने संभाग में स्थित निकायों में स्थित उल्लेखित भवनों में स्थापित होने वाले फॉयर सिस्टम का सतत निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं।

Kolar News 10 May 2022

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