Video

Advertisement


गरीबों को रोशनी देने के लिए पुनः लागू हुई समाधान योजना
गरीबों को रोशनी देने के  समाधान योजना

 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र में 15 सितम्बर से समाधान योजना पुनः लागू की है। योजना का लाभ कंपनी कार्य क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन और कोलर  शहरी क्षेत्र में अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों में निवास करने वाले निम्न-दाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। योजना का उद्देश्य राज्य शासन की मंशानुसार बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली की रोशनी उपलब्ध करवाना है। आवेदन देने का काम 15 सितम्बर से शुरू हो गया है और 30 नवम्बर तक आवेदन लिए जायेंगे।

“समाधान योजना” से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में बाँटा गया है। प्रथम श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन एवं शहरी क्षेत्र में अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों में निवास करने वाले निम्न-दाब घरेलू उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।

प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दो विकल्प निर्धारित किए गए हैं। विकल्प ‘अ‘ में यदि उपभोक्ता बिजली के बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान के साथ निराकरण करवाना चाहता है, तो उसकी अगस्त 2016 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी। उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल (बकाया राशि और सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिजली बिल के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता की शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।

विकल्प ‘ब‘ में यदि उपभोक्ता किस्तों में बिजली बिल का भुगतान करना चाहता है, तो अगस्त 2016 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी। उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किस्तों का भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर नियमानुसार सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब‘ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा एवं उसकी 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता को तीसरे से छठवें माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। छठवें माह में उपभोक्ता को प्रारंभिक मूल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि की भी छूट प्रदान की जाएगी।

द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी दो विकल्प रखे गये हैं। विकल्प ‘अ‘ में इस श्रेणी के उपभोक्ता यदि सम्पूर्ण बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान कर निराकरण करना चाहते हैं, तो अगस्त 2016 की स्थिति में उनकी मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उन्हें प्रथम माह में चालू माह के बिल (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूलबकाया राशि का 100 प्रतिशत राशि जमा करने पर उसके सरचार्ज की 100 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। विकल्प ‘ब‘ में यदि उपभोक्ता जुड़ना चाहता है, तो उपभोक्ता की अगस्त 2016 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किस्तों का भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब‘ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह से छठवें माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा, तब उसकी छठवें माह में 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।

योजना में ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है एवं जिन्होंने कंपनी के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित हैं। ऐसे उपभोक्ता न्यायालय से अपने प्रकरण वापस लेकर योजना का लाभ ले सकेंगे। ऐसे उपभोक्ता जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 व 138 के प्रकरण दर्ज हों, वे भी निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का पालन कर योजना का लाभ उठा सकेंगे। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे समीप के बिजली वितरण केन्द्र में योजना की अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें।

 

Kolar News 16 September 2016

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.