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जबलपुर। मंगलवार को अक्षय तृतीया के मौके पर अबूझ मुहूर्त में प्रदेश में सैकड़ों शादियां कराई गईं। इस दौरान जबलपुर के पास प्रशासन की टीम ने एक बाल-विवाह रुकवाया। बताया जा रहा है कि जिले के बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम कौलोन में 15 साल की बालिका का विवाह किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर द्वारा गठित ने समय रहते विवाह को रुकवाया और बालिका को मुक्त करवाया। वहीं माता-पिता को समझाकर शपथ दिलाई कि वे अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही करें।
शहपुरा एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मासूम को कच्ची उम्र में दुल्हन बनने से रोका। क्षेत्र के ग्राम कौलोन में एक पिता और उनके रिश्तेदारों ने 15 साल की मासूम का विवाह बेलखेड़ा पावला निवासी अजय के साथ तय कर दिया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मासूम का विवाह होने वाला था, लेकिन महिला एवं विकास विभाग को इसकी जानकारी पहुंची तो मौके पर जाकर बाल विवाह को रूकवाया गया और परिजनों को समझाइश दी गई कि वह 18 वर्ष पार होने के बाद ही लड़की का विवाह कराएं।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं बालिका की अंकसूची के अनुसार जन्मतिथि 09/02 /2007 दर्ज है। इस प्रमाण के आधार पर माता पिता और परिवार वालों को समझाइश देकर बाल विवाह रोक दिया गया और माता-पिता ने शपथ पत्र लिखा की पुत्री के 18 वर्ष होने के पश्चात विवाह करेंगे। कार्यवाही के दौरान परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी।
Kolar News
3 May 2022
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