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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पएफआईआर दर्ज
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सागर। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को सागर जिले के राहतगढ़ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोविंद सिंह का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें वह लोगोंं से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपये देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है।

 

गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के सुरखी सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। रिटर्निग अधिकारी सुरखी के प्रतिवेदन के आधार पर राहतगढ़ थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई।

 

आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर

उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गत दिवस 23 अक्टूबर को पुलिस थाना राहतगढ़ में प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईमेल के माध्यम से भाजपा के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में व्हाट्सएप से प्राप्त वीडियो की जांच वीवीटी से करवाई गई तथा एआरओ से जांच प्रतिवेदन लिया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया है, जिसपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम – 1951 की धारा 123 एवं आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

Kolar News 24 October 2023

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