Video

Advertisement


पूर्व मंत्री सिंघार को कोर्ट से मिली राहत
indore, Former minister Singhar , court

इंदौर। पूर्व मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दुष्कर्म की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि सिंघार और शिकायतकर्ता महिला के बीच पति-पत्नी के रिश्ते हैं। एक पत्नी पति के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज नहीं करा सकती।

 

 

गौरतलब है कि सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोप था कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का भी आरोप लगाया था।

 

मामले में नौगांव पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंघार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सिंघार ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

Kolar News 22 September 2023

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.