Video

Advertisement


नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष की कैद सुनाई
आरोपी अजय उससे कहता था कि वह उसे अच्छी लगती है

सागर में नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पटेल को अदालत ने 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 3 फरवरी 2021 को कैंट थाने में पीड़िता ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि वह आरोपी को करीब 4 माह से जानती है। वह उसके पड़ोसी के घर आता-जाता था। जिस कारण उसकी आरोपी अजय से जान-पहचान हो गई थी। आरोपी अजय उससे कहता था कि वह उसे अच्छी लगती है और कभी-कभी उससे मिलने घर तरफ आ जाता था। 20 नवंबर 2020 को दोपहर करीब 2 बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी आरोपी अजय घर आया और उससे पूछा कि घर पर कौन है तो पीड़िता ने बताया कि सभी काम पर गए हैं। जिसके बाद आरोपी घर पर थोड़ी देर बैठा और घर के दरवाजे लगा लिए। गंदी हरकत करने लगा और जबरदस्ती गलत काम किया।घटनाक्रम के दौरान पीड़िता चिल्लाई। लेकिन आसपास कोई नहीं था। इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। आरोपी अजय से कहा कि वह उसकी शिकायत करेगी तो पिता और भाई घर वापस नहीं आ पाएंगे। जिससे पीड़िता डर गई और उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद आए दिन अजय उसके साथ गलत काम करता था। 1 फरवरी 2021 को हिम्मत करके पीड़िता ने मां को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद परिवार वालों ने पीड़िता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपी अजय को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय पटेल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटेल ने की।

Kolar News 2 July 2023

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.