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भोपाल। बाल विवाह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नही हो पाता है। इसलिए राजधानी भोपाल में शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 अप्रैल अक्षय तृतीया पर ऐसे विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक तौर पर जारी करवाए हैं । जहां कोई भी किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है कि जिलाधीश के दिए निर्देश के तहत हमारे विभाग के कुछ मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, यदि कहीं भी बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना शीघ्र ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर- 9425047133, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर 9425037714, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा मोबाइल नम्बर 8602261675 को दी जा सकती है।
इसके साथ ही एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी मोबाइल नम्बर 9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर मोबाइल नम्बर 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चॉदबड़ मोबाइल नम्बर 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियाँपार्क मोबाइल नम्बर 9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार मोबाइल नम्बर 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा मोबाइल नम्बर 9685705091 को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इनके अलावा एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण मोबाइल नम्बर 8319059635, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1, मोबाइल नम्बर 6260528588 एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-2, मोबाइल नम्बर 9329696721 पर सूचना दे सकते हैं। वहीं, डायल 100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के 8982337224 एवं चाईल्ड लाईन के 1098, महिला हेल्प लाइन नंबर 1091 और 181 पर भी सूचना दिए जाने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Kolar News
21 April 2023
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